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LIC News : अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए, LIC को करना चाहते हैं सरेंडर, तो जाने कितना मिलेगा पैसा और क्या है नियम

LIC News :

भारत में बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें से एक है एलआईसी यदि LIC को समय से पहले बंद करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा आइए हम जानते हैं दोस्तों इस लेख के माध्यम से

पैसे की जरूरत कभी ना कभी हर इंसान को पड़ ही जाती है उस समय सबसे पहले यह ध्यान जाता है कि बचत की ओर कई बार लोग भविष्य के लिए कहीं पर भी निवेश नहीं करते हैं ।  तो वहीं कुछ लोग बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं में पैसा जमा करते हैं जो लोग सेविंग करते हैं उनके लिए बुरा वक्त सबसे बड़ा कारगर साबित होता है ।

वैसे तो बाजार में निवेश करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है पर भारत में सबसे विश्वसनीय जीवन बीमा ब्रांड LIC में निवेश करना पसंद करते हैं | इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है और बचत भी होती है | यदि आपने भी एलआईसी पॉलिसी की है और उसे किसी भी वजह से आप सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो पहले कानून को जान ले 

Lic News
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एलआईसी पॉलिसी को बीच में ही बंद करने की पॉलिसी को सरेंडर करना कहते हैं | आप एलआईसी की पॉलिसी को कम से कम 3 साल बाद ही सरेंडर करने की सोच सकते हैं | यदि 3 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा । 

सरेंडर के नियम क्या है 

पॉलिसी को सरेंडर करने पर आपको एलआईसी के नियमों के आधार पर सरेंडर वैल्यू मिलती है जिसका अर्थ यह हुआ कि पॉलिसी बंद करने या एलआईसी से पैसा वापस लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको जो उसकी वैल्यू के बराबर पैसा वापस मिलता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं । यदि आपने पूरे 3 साल एलआईसी का प्रीमियम भरा है तभी आपको सरेंडर वैल्यू मिल सकती है । 

कितना पैसा वापस मिलेंगे ?

वैसे तो ग्राहकों पॉलिसी सिलेंडर करने पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है मैच्योरिटी से पहले एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने पर इसकी वैल्यू कम हो जाती है वहीं पर यदि आपने रेगुलर पॉलिसी ली है और उसे सरेंडर करना चाहते हैं , तो आप की वैल्यू का कैलकुलेशन 3 साल तक है प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर किया जाएगा लेकिन यदि आप 3 साल पहले ही पॉलिसी को सरेंडर कर चुके हैं तो आपको  वैल्यू नहीं दी जाएगी ।

पॉलिसी सरेंडर फॉर्म करना होता है जमा 

पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए एलआईसी हैंडल फॉर्म नंबर 5074 और एनईएफटी फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। इनफॉर्म के साथ-साथ आपको अपना पैन कार्ड की कॉपी और पॉलिसी के मूल दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। हस्तलिखित पत्र के साथ यह बताना पड़ता है कि आप पॉलिसी किस कारण से छोड़ रहे हैं ।

मिलेगा प्रीमियम का 30 फीसदी 

इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं आपको मान लीजिए आपने 3 साल तक प्रीमियम भरा तो आप सरेंडर वैल्यू के लिए पात्र होंगे । उसके बाद आपको भुगतान किए गए प्रीमियम का मात्र 30 पीस भी पैसा मिलता है लेकिन पहले साल का प्रीमियम छोड़कर अर्थ आपने पहले साल जो प्रीमियम का पैसा बढ़ा है वह भी जीरो हो जाएगा । दोस्तों अगर आपने फायदा चाहते हो तो संपूर्ण 3 वर्ष तक यह पॉलिसी मैं अपना पैसा जमा जरूर करवाते रहें भारत सरकार के द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार आपको फायदा जरूर होगा और जिस ऊर्जा से आप ने पैसा लगाए हैं वही पैसा आपके लिए वरदान साबित होगा ।

 

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